April 16, 2026 7:54 pm

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सुप्रीम कोर्ट का चला चाबुक, धर्म परिवर्तन करने वाले को उनके मूल जाति का लाभ नही मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का चला चाबुक, धर्म परिवर्तन करने वाले को उनके मूल जाति का लाभ नही मिलेगा।

रायपुर / भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा समाप्त हो जाता है।

अदालत ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में यह बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है।

न्यायालय ने यह फैसला सुनाया, खंड 3 के तहत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है, वह संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता और न ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता।”

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।

इसका असर छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहा था धर्मांतरण, अब धर्मांतरण करने के लिए बार बार सोंचेंगे,छत्तीसगढ़ में बेहताशा धर्मांतरण हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट की चाबुक से परिवर्तन निश्चित है।

sanchar bharat
Author: sanchar bharat

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